Prajwal Revanna Verdict in Rape Case
बैंगलोर। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना को बैंगलोर स्पेशल कोर्ट ने सुनवाई करते हुए रेप का दोषी ठहराने के बाद आज यानि शनिवार को उम्रकैद की सजा सुनाई है। पूर्व JDS सांसद पर कोर्ट ने 10 लाख का जुर्माना भी ठोका है और पीड़िता को 7 लाख का मुआवजा देने का आदेश सुनाया है।
इससे पहले दोषी रेवन्ना ने सजा कम करने को लेकर अदालत में दलील दी थी कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है।
क्या पूरा मामला: रेवन्ना के परिवार के फार्महाउस में काम करने वाली 47 साल की एक महिला ने अप्रैल 2024 में FIR दर्ज कराई थी। इसमें उसने 2021 से अबतक कई बार रेप करने का आरोप लगाया था, साथ ही कहा था कि घटना के बारे में बताने पर वीडियो लीक करने की धमकी भी आरोपी की तरफ से दी थी।
इस पूरे मामले में 18 जुलाई को सुनवाई पूरी हुई थी। रेवन्ना पर रेप, धमकी, वीडियो लीक करने जैसी संगीन अपराधों के तहत मामला दर्ज किया गया था। दोषी पर चार रेप के मामले दर्ज हैं, जिसमें यह पहला केस है जिस पर सजा सुनाई गई है। पिछले साल यह मामला सामने आया था। उसपर पचास से ज्यादा महिलाओं के यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज है। रेवन्ना के करीबन दो हजार वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आए थे। मामला सामने आने के बाद JDS ने उन्हें पार्टी से निकाल दिया था, इसके अलावा वह चुनाव भी कर्नाटक की हासन सीट से लड़े लेकिन हार गए थे।
बता दें, 33 साल के प्रज्वल के दादा PM, चाचा CM और पिता मंत्री रह चुके हैं। मामला सामने आने के बाद प्रज्वल देश छोड़कर गायब हो गए थे। उन्हें 35 दिन बाद एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया था।
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